कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य सरकार ने सूबे में निबंधित सभी प्रकार के वाहनों के रोड टैक्स पर लगने वाले अर्थदंड को माफ करने का निर्णय लिया है। वहीं बिहार में निबंधित व्यावसायिक पैसेंजर वाहन व बिहार में स्थायी परमिट के आधार पर चलने वाले और रोड टैक्स देने वाले व्यावसायिक पैसेंजर वाहन के वाहन स्वामियों को कुल 63 दिनों के टैक्स में छूट दी जाएगी।
इसमें स्कूल बसें भी शामिल हैं। कैबिनेट ने मंगलवार को इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी। राज्य सरकार के इस निर्णय से निबंधित व्यवसायिक पैसेंजर वाहन व बिहार में स्थायी परमिट के आधार पर परिचालित लगभग 1.60 लाख वाहन मालिकों को इसका लाभ मिलेगा।
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि 63 दिनों की कर में छूट का लाभ 31 मार्च 2021 तक की अवधि में प्रथम भुगतान किए जाने वाले रोड टैक्स पर देय होगा। जिन वाहन मालिकों द्वारा इस अवधि का टैक्स जमा किया जा चुका है, उसका समायोजन किया जाएगा।
बिहार में निबंधित सभी प्रकार के मोटर वाहनों को 21 मार्च 2020 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि में पथकर पर देय अर्थदंड में छूट का निर्णय लिया गया है। इसका लाभ राज्य के बस, टैक्सी, ऑटो सहित अन्य व्यावसायिक पैसेंजर वाहनों के वाहन मालिकों को मिलेगा।
पूर्व में भी 40% की मिली थी छूट, अर्थदंड भी माफ
अग्रवाल ने बताया कि कोरोना के कारण बिहार में 6 जुलाई से 6 सितंबर 2020 तक कुल 63 दिनों का लॉकडाउन रहा है, जिसके कारण व्यावसायिक पैसेंजर वाहनों का परिचालन बाधित रहा। इसे देखते हुए 6 जुलाई 2020 से 6 सितंबर 2020 तक कुल 63 दिनों के टैक्स में छूट देने का निर्णय लिया गया है।
पूर्व में बिहार में निबंधित व्यावसायिक पैसेंजर वाहन व मालवाहक वाहन के वाहन मालिकों को 21 मार्च 2020 से 30 जून 2020 तक की अवधि के तिमाही अवधि का रोड टैक्स 31 जुलाई 2020 तक जमा किए जाने पर 40 प्रतिशत की एकमुश्त छूट दी गई है। साथ ही अर्थदंड भी माफ किया गया है।
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